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राजस्थान के विभिन्न आयोग


राजस्थान के विभिन्न आयोग

राजस्थान लोक सेवा आयोग 

  • अनुच्छेद 315 (1) - इसके अंतर्गत भारत मे एक संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) का गठन किया जाएगा। एवं प्रत्येक राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा।
  • इसका दायित्व कुशल अधिकारियों एवं कर्मचारियों का चयन करना है।
  • 20 अगस्त 1949 को राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) का गठन किया गया।
  • प्रारंभ मे Rpsc का मुख्यालय जयपुर था किंतु 1956 मे पी सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर इसका मुख्यालय अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया।
  • वर्तमान मे RPSC का 1 अध्यक्ष एवं 7 अन्य सदस्य है।
  • RPSC के प्रथम अध्यक्ष- एस के घोष
  • अनुच्छेद 316 - लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति व कार्यकाल
  • RPSC के सदस्यों की नियुक्ति- राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर
  • कार्यकाल - 6 वर्ष/62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो।
  • इस्तीफा - राज्यपाल को
  • इन्हें राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है। (अनुं. 317)
  • अनुच्छेद 315 (2) इसके अंतर्गत यदि राज्य चाहे तो दो या अधिक राज्यो का संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जा सकता है।
  • संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।
  • संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देंगे।
  • अनुच्छेद 321 - लोक सेवा आयोग के कर्तव्यों मे वृद्धि की शक्ति।

राजस्थान मानवाधिकार आयोग

  • राज्य में मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु 18 जनवरी 1999 को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 21(1) के तहत मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया एवं इस आयोग ने मार्च 2000 में अपना कार्य प्रारंभ किया।
  • मानवाधिकार आयोग का मुख्य कार्यालय सचिवालय - जयपुर 
  • मानवाधिकार आयोग का 1 अध्यक्ष एवं 2 सदस्य होने का प्रावधान है।
  • इस आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश हो सकता है।
  • इस आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षरित एक वारंट के द्वारा की जाती है।
  • मानवाधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्ष- कांता भटनागर
  • कार्यकाल- 3वर्ष/70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो।
  • त्यागपत्र - राज्यपाल
  • इन्हे राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है।
  • राज्य महिला आयोग 
  • गठन - 15 मई 1999
  • इसका गठन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।
  • इसका 1 अध्यक्ष एवं 4 सदस्य होते है।
  • कार्यकाल - 3 वर्ष
  • इनको राज्य सरकार द्वारा पद से हटाया जा सकता है।
  • राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष- कांता खतुरिया

राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग 

  • 73वे एवं 74 वे संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी निकायों के चुनाव निष्पक्ष व समय पर करवाने हेतु जुलाई 1994 मे अनुच्छेद 243(K) एवं अनुच्छेद 243(ZA) के अधीन राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया।
  • निर्वाचन आयोग का प्रमुख निर्वाचन आयुक्त होता है।
  • नियुक्ति- राज्यपाल 
  • कार्यकाल - 5 वर्ष/ 65 वर्ष आयु (जो भी पहले हो)
  • पदमुक्त - महाभियोग द्वारा 
  • राजस्थान के प्रथम निर्वाचन आयुक्त - अमर सिंह राठौड
  • राजस्थान के वर्तमान निर्वाचन आयुक्त - मधुकर गुप्ता

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