". शिक्षा का अधिकार (RTE) ~ Rajasthan Preparation

शिक्षा का अधिकार (RTE)


शिक्षा का अधिकार (Right to education) -2009

  • 1 दिसंबर 2002 को हमारे संविधान में 86 वें संविधान संशोधन के अंतर्गत अनुच्छेद 21A मे शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया।
  • इसका उद्देश्य 6 से 14 वर्ष तक के बालको को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना था।
  • RTE कानून बनाने के लिए विधेयक पहली बार 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा एवं 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में पारित हुआ।
  • फरवरी 2010 में हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल के द्वारा इसे मंजूरी दे दी गई।
  • 1 अप्रैल 2010 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा यह हमारे देश में लागू हुआ।
  • राजस्थान में इसके लिए नोडल एजेंसी सर्व शिक्षा अभियान को बनाया गया।
  • 29 मार्च 2011 में धारा 38 के अनुसार राजस्थान सरकार ने इसमें संशोधन किया, एवं राज्य में निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार 2011 लागू किया गया, जिसकी शुरुआत राजस्थान में 1 अप्रैल 2011 से हुई, इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत थे।
  • RTE में 7 अध्याय 38 धाराएं एवं 1अनुसूची है।

RTE  के विशेष प्रावधान 

  • प्राथमिक स्तर पर अध्यापक शिक्षक अनुपात - 40%
  • उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्यापक शिक्षक अनुपात -35%
  • प्राथमिक विद्यालय प्रति सत्र में 200 दिन खुलेंगे।
  • उच्च प्राथमिक विद्यालय 220 दिन प्रति सत्र खुलेंगे।
  • प्राथमिक विद्यालय एक सत्र में 800 कालांशो का आयोजन करेंगे।
  • उच्च प्राथमिक विद्यालय एक सत्र में 1000 कालांशो का आयोजन करेंगे।
  • एक शिक्षक 1 सप्ताह में 45 घंटे कार्य करेगा।

RTE 2009 की प्रमुख धाराएँ 

  • धारा 3 - 6 से 14 वर्ष यह बालक को अनिवार्य शिक्षा पर विचार।
  • धारा 4 - बालक को कक्षा में प्रवेश आयु स्तर के आधार पर दिया जाए।
  • धारा 5 - बालक का स्थानांतरण कभी भी हो सकता है।
  • धारा 6 - इसके अंतर्गत बालक को प्राथमिक शिक्षा 1 किलोमीटर की दूरी एवं प्रशिक्षण 3 किलोमीटर की दूरी पर उपलब्ध कराना।
  • धारा 10 - इसके अंतर्गत बालक को विद्यालय भेजने का दायित्व माता-पिता का तय किया गया।
  • धारा 12 - 25% सीटों पर गरीब परिवार के बालकों के लिए आरक्षण तय किया गया है।
  • धारा 13 - प्राइवेट विद्यालयों द्वारा बालकों से लिए जाने वाले अव्यवहारिक शुल्क पर रोक लगाई गई है।
  • धारा 17 - इसके अंतर्गत यह तय किया गया कि कोई भी शिक्षक किसी की बालक को शारीरिक या मानसिक दंड नहीं देगा।
  • धारा 21 - इसके अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय को स्कूल मैनेजमेंट कमिटी (SMC) का गठन करना होगा इसके 75% सदस्य अभिभावक होंगे जिसमें से 50% महिलाएं होंगी।
  • धारा 23 - शिक्षक की योग्यता का निर्धारण (पात्रता परीक्षा का आयोजन)
  • धारा 24 - शिक्षकों का दायित्व
  • धारा 28 - शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं करेगा।
  • धारा 29 - पाठ्यक्रम बालक के सर्वांगीण विकास से संबंधित हो।
  • धारा 30 - आठवीं बोर्ड परीक्षा की अनिवार्यता समाप्त।
  • धारा 38 - राज्यो को अधिनियम में संशोधन का अधिकार।

महत्वपूर्ण तथ्य 

इंदिरा गांधी पुनर्भरण योजना - RTE के तहत सरकार द्वारा 12वीं कक्षा तक की पिछडी बालिकाओं को फ्री शिक्षा दी जाएगी।

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